राहुल गांधी मानहानि केस में बरी, चर्चा में आए जज शुभम वर्मा

📍 सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश | 26 अक्टूबर 2026
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को वर्ष 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संबंधित बयान के मामले में उन्हें बरी कर दिया।
🔎 क्या था पूरा मामला?
मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में दिए गए एक बयान को लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मामला IPC की धारा 499 और 500 के तहत चलाया गया था।
⚖️ अदालत ने क्या कहा?
रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने शिकायतकर्ता को मानहानि की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार वाला पीड़ित पक्ष नहीं माना। अदालत ने शिकायत के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण न होने से जुड़े पहलुओं पर भी टिप्पणी की और राहुल गांधी को बरी कर दिया।
👨⚖️ कौन हैं जज शुभम वर्मा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, शुभम वर्मा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं।
▪️ न्यायिक सेवा में नियुक्ति: 27 फरवरी 2015
▪️ सिविल जज, सीनियर डिवीजन में पदोन्नति: 7 जनवरी 2019
▪️ शैक्षणिक योग्यता: LL.B. और LL.M.
▪️ तैनाती: बस्ती, मऊ, गाजियाबाद और सुल्तानपुर सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर।
राहुल गांधी से जुड़े इस चर्चित मामले में फैसला सुनाने के बाद जज शुभम वर्मा का नाम सुर्खियों में है।
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