बरेली में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक प्रेमनगर थाना क्षेत्र के चेतराम फाटक गुलाब नगर निवासी दीपक अभय सक्सेना को 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
प्रेमनगर थाना क्षेत्र की एक महिला ने जून 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी दीवानखाना चौराहा शाहबाद स्थित दीपक अभय सक्सेना की कोचिंग में पढ़ने जाती थी। छह जून 2018 को उनकी बेटी की पेट में दर्द उठा। जांच कराने पर डॉक्टर ने बताया कि वह सात माह की गर्भवती है। इस बारे में पूछने पर बेटी ने बताया कि नवंबर 2017 में दीपक ने अन्य छात्र-छात्राओं को घर भेज दिया था। उसे यह कहकर रोक लिया कि वह अपना काम पूरा करने के बाद कोचिंग से घर जाए।
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इसके बाद दीपक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो तुम्हारे माता-पिता को जान से मार दूंगा। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। मेडिकल जांच रिपोर्ट, पीड़िता और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने शिक्षक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।