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📰 स्कूल वैन में महिला सहायिका जरूरी, नियम टूटा तो होगी सख्ती
पीलीभीत। स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अब जिले में पंजीकृत सभी स्कूली वाहनों में चालक के साथ महिला सहायिका की मौजूदगी अनिवार्य होगी। नियम का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
महिला सहायिका की जिम्मेदारी सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं होगी। वह बच्चों के वाहन में चढ़ने और उतरने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और यात्रा के दौरान छात्र-छात्राओं पर नजर रखेगी। किसी बच्चे को परेशानी होने पर चालक और स्कूल प्रबंधन को सूचना देगी। छोटे बच्चों के मामले में विशेष सावधानी बरतने की जिम्मेदारी भी सहायिका की होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने स्कूली वाहनों में चालक के साथ महिला सहायिका की व्यवस्था के निर्देश दिए थे। इसके बाद परिवहन विभाग ने स्कूल संचालकों को आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी है।
विभागीय स्तर पर यह भी जांच की जाएगी कि निर्देशों का पालन किस तरह हो रहा है और पंजीकृत वाहनों में निर्धारित व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं। आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
📌 बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं—स्कूल वाहन संचालकों को अब नियमों का पालन करना होगा।
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