🚨 ‘मजिस्ट्रेट की हिम्मत कैसे हुई…’ छात्र को नोटिस पर SC सख्त

ग्रेटर नोएडा में छात्र प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई है।
दरअसल, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के LLB के सेकेंड ईयर छात्र अक्षत त्रिपाठी को 4 सितंबर को BNSS की धारा 130 के तहत नोटिस जारी किया गया था। इसमें उससे ₹5 लाख का निजी बॉन्ड और ₹5-5 लाख की दो जमानतें मांगे जाने का आधार पूछा गया था।
पुलिस रिपोर्ट में छात्र पर कथित तौर पर छात्रों को CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसाने और शांति भंग की आशंका पैदा करने के आरोप लगाए गए थे। छात्र ने इन आरोपों से इनकार किया।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल उठाया कि जब कोर्ट पहले ही छात्रों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पर रोक लगा चुका है, तो मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की? कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
📌 फैक्ट चेक: नोटिस वास्तव में जारी हुआ था और पुलिस के मुताबिक उसे बाद में वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
#SupremeCourt #SC #StudentProtest #GreaterNoida #NoidaNews #CJPProtest #AkshatTripathi #StudentNews #BreakingNews #FactCheck #IndiaNews #HindiNews
Source
