{“_id”:”6a8d0275fc17210bb00825e7″,”slug”:”allahabad-high-court-says-wearing-the-hijab-is-not-an-essential-part-of-islamic-faith-2026-08-25″,”type”:”feature-story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”यूपी: ‘हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं’, कोर्ट से छात्रा को बड़ा झटका; फैसले में अदालत ने कही ये बात”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}


allahabad High Court
– फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में यूनिफार्म के साथ हिजाब (हेड स्कार्फ) पहनकर प्रवेश की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों की भी यही राय रही है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जिसके बिना वह अपने धर्म से बाहर हो जाएं।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक किसी शैक्षणिक संस्थान की यूनिफार्म नीति निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू की गई है, तब तक संस्थान के ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर व न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने एक छात्रा की याचिका पर दिया है।