⚖️ फैक्ट-चेक | CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े मामले में बॉम्बे HC पहुंची याचिका

महाराष्ट्र में SIR को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ कानूनी चुनौती
मुंबई/कोल्हापुर। महाराष्ट्र में मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर विवाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। कोल्हापुर बेंच में दायर एक याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग से जुड़ी 14 प्रशासनिक कार्रवाइयों/आदेशों को चुनौती दी गई है।
याचिका में SIR प्रक्रिया के दौरान महाराष्ट्र की मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं के नाम बहाल करने, SIR पर रोक लगाने और संबंधित 14 आदेशों/संशोधनों को रद्द करने जैसी मांगें की गई हैं। याचिका में चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा कुछ फैसलों पर आपत्ति दर्ज किए जाने का भी हवाला दिया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण/नाम हटाने, इलेक्ट्रॉनिक मतदाता डेटा और SIR से जुड़े कुछ प्रशासनिक व तकनीकी पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। एक स्वतंत्र न्यायिक समिति से कथित अनियमितताओं की जांच की मांग भी की गई है।
📌 महत्वपूर्ण फैक्ट-चेक:
यह कहना सही नहीं होगा कि कोर्ट ने CEC के 14 आदेशों को गलत या अवैध घोषित कर दिया है। फिलहाल ये याचिकाकर्ताओं की मांगें और आरोप हैं; अदालत का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। रिपोर्टों के अनुसार मामले को 28 सितंबर को संबंधित पीठ के समक्ष मेंशन किए जाने की संभावना है।
🗳️ राजनीतिक संदर्भ:
CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्षी दलों द्वारा संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी की खबरें भी सामने आई हैं। यह राजनीतिक प्रक्रिया है और इसे हाई कोर्ट में दायर याचिका के न्यायिक परिणाम से अलग समझना चाहिए।
फैक्ट-चेक निष्कर्ष: याचिका दायर होने का दावा सही ✅ | कोर्ट द्वारा आदेश रद्द किए जाने का दावा अभी गलत/असमय ❌
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