फर्रुखाबाद। लंबित ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण न करने व लापरवाही के मामले में डीपीआरओ ने सचिव को निलंबित कर बढ़पुर ब्लॉक कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। एडीओ को जांच सौंप कर 15 दिन में सचिव के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
डीपीआरओ अविनाश चंद्र ने ब्लॉक राजेपुर में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी अतुल अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी ने सचिव के खिलाफ 18 अक्तूबर को अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए थे। डीपीआरओ ने सचिव पर सरकारी योजनाओं का समय क्रियान्वयन न करने, जिले में आयोजित बैठकों से बिना सूचना अनुपस्थित रहने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लंबित ऑडिट मामले का निस्तारण नहीं कराया गया। पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने, कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत काम करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सचिव को निलंबन अवधि में बढ़पुर ब्लॉक कार्यालय से संबद्ध किया है। एडीओ पंचायत राजेपुर को जांच अधिकारी नामित कर 15 दिन में आरोपपत्र प्रस्तुत करने के आादेश दिए।

